राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया: महत्वपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया

राशन कार्ड का उपयोग केवल राशन प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल बैंकों में खाता खोलने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और नागरिक पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। हालांकि कई परिवारों के सदस्य अभी तक इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है?

राशन कार्ड में नया नाम तब जोड़ा जाता है जब परिवार में नया सदस्य जुड़ता है जैसे कि बच्चे का जन्म होने पर या नवविवाहिता के परिवार में आने पर। इसके अलावा यदि किसी कारणवश परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हुआ तो भी इसे जोड़ा जा सकता है। खाद्य विभाग ने अब वंचित परिवारों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है जिससे पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने निकटतम खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय या सर्किल ऑफिस में जाना होगा। वहां से आप राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म नंबर-3 प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म में परिवार के सदस्य की पूरी जानकारी भरें जिनका नाम जोड़ना है। फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज को जोड़ना होगा:

  • जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं)
  • विवाह प्रमाण पत्र (नवविवाहिता के लिए)
  • शपथ पत्र
  • परिवार के मुखिया और नए सदस्य की पासपोर्ट साइज फोटो

फॉर्म जमा करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जाएगी। जाँच पूरी होने के बाद ही नया नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए अपने राज्य की खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म-3 डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म को सही-सही भरें और ऑनलाइन जमा कर दें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड की प्रतिलिपि
  • नए सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो

प्राथमिकता प्राप्त करने वाले परिवार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए प्राथमिकता देने वाले परिवारों की सूची जारी की है। इसमें निम्नलिखित परिवार शामिल हैं:

  • बीपीएल परिवार और अंत्योदय परिवार
  • कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
  • एकल महिलाएं और वृद्ध दंपत्ति
  • कचरा बीनने वाले परिवार
  • पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार

इन परिवारों का नाम राशन कार्ड में पहले जोड़ा जाएगा ताकि वे शीघ्र ही खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा सकें।

जाँच प्रक्रिया

राशन कार्ड में नाम जोड़ने की जाँच प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में, प्राथमिकता वाले परिवारों का नाम जोड़ा जाएगा। इसके बाद अन्य आवेदनों की जाँच की जाएगी। यदि किसी आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो आवेदक को 30 दिन का समय दिया जाएगा। समय सीमा में कमी पूरी न होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

कानूनी कार्रवाई

राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में केवल वे ही लोग शामिल होंगे जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। यदि किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा गलत दस्तावेज पेश किए जाते हैं और जाँच के दौरान यह तथ्य सामने आता है तो उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ वसूली और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

राशन कार्ड के लाभ

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राशन कार्ड धारकों को प्रति माह नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराती हैं। केंद्र सरकार प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल देती है जबकि राज्य सरकारें नमक, तेल आदि का वितरण करती हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।

आवेदन की समय सीमा

राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है। आवेदन के बाद सत्यापन होने पर नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाता है। आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की पूरी तैयारी करना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सहायता और हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है या आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आप सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1967 पर कॉल कर सकते हैं। यहां से आपको सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

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